नयी दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर विदेश से सीधे धन लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. मंत्रालय ने रिजर्व बैंक आफ इंडिया से एनजीओ को किसी तरह का धन जारी करने से पहले उससे अनुमति लेने को कहा है। इस फैसले से पहले गृह मंत्रालय ने शुरूआती जांच में पाया कि एनजीओ विदेशी चंदा नियमन कानून (एफसीआरए) के विपरीत क्रियाकलापों में लिप्त था।
सूत्रों ने कहा कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को पूर्व अनुमति श्रेणी में रखा गया है और इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक को एनजीओ को आने वाले सभी तरह के धन के बारे में गृह मंत्रालय को जानकारी देनी पड़ेगी और आईआरएफ को धन जारी करने से पहले मंत्रालय की अनुमति लेनी होगी।
उन्होंने कहा कि पिछले महीने गृह मंत्रालय ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन तथा इसके संस्थापक नाइक के खिलाफ जारी कई जांच के बावजूद फाउंडेशन के एफसीआरए लाइसेंस का नवीनीकरण किया था। एनजीओ के खिलाफ एक जांच गृह मंत्रालय द्वारा भी की जा रही है।
गृह मंत्रालय ने एफसीआरए संबंधित मुद्दों पर गौर कर रहे मंत्रालय के विदेशी प्रभाग के प्रमुख संयुक्त सचिव जीके द्विवेदी तथा तीन अन्य अधिकारियों को निलंबित किया था। नाइक पर आतंकी कृत्यों के लिए युवाओं को कट्टर बनाने तथा लुभाने का आरोप है। नाइक सुरक्षा एजेंसियों के जांच के घेरे उस समय आया, जब बांग्लादेशी अखबार डेली स्टार ने खबर दी थी कि ढाका में हुए एक जुलाई के हमले के एक हमलावर रोहन इम्तियाज ने नाइक के हवाले से पिछले साल फेसबुक पर दुष्प्रचार अभियान चलाया था।