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मद्रास हाई कोर्ट को बड़ा झटका! SC ने TikTok से Ban हटाने का लिया फैसला

विश्व का सबसे बड़ा सोशिकाल मीडिया प्लेटफार्म टिक टॉक को हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास हाई कोर्ट की याचिका पर बैन कर दिया था। याचिका के मुताबिक टिक टॉक कुछ ऐसी वीडियोस का इस्तेमाल किया गया है जिसमे एडल्ट कंटेंट है जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने टिक टॉक पर रोक लगा दी और प्ले स्टोर और एप्पल से इसे हटाने का आदेश दे दिया। सोमवार को मद्रास उच्च न्यायालय को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर उच्च न्यायालय 24 अप्रैल कर वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप पर विचार कर फैसला नहीं करता तो उस पर लगा अंतरिम बैन हट जाएगा।
अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से कहा कि उनकी और विशेषज्ञों की दलील सुने बिना फैसला नहीं दिया जा सकता था, जिसके बाद शीर्ष न्यायालय ने यह आदेश दिया है।शीर्ष न्यायालय ने कहा कि अगर उच्च न्यायालय अगले दो दिनों में मामले पर विचार कर आदेश पारित नहीं करता है तो ऐप पर लगी अंतरिम रोक हट जाएगी।

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Prarthana Srivastava