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थाने जाने का झंझट ख़त्म, अब घर बैठे कराएं एफआईआर

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अब तक जब भी कोई किसी घटना का शिकार होता था तब अपनी फरियाद लेकर पुलिस थाने जाता था और उसे चक्कर पे चक्कर लगाने पड़ते थे । कुछ लोग तो यह काम कर लेते थे पर कुछ तंग आकर मामला दर्ज कराये बिना ही वापस चले जाते थे। जो लोग रसूखदार होते है वह सिफारिश या फिर रिश्वत का सहारा लेकर अपनी बात या तो ऊपर रख ले जाते थे या फिर मामला दर्ज करवाने में कामयाब होते थे। कुछ लोग तो पुलिस के पास सिर्फ इसलिए नहीं जाते क्योंकि उन्हें शिकायत दर्ज करवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ेगी।

इन जैसी तमाम बदनामियों से बचने के लिए पुलिस ने अब अपने काम करने का ढ़ंग बदल लिया है। लोगो को सुविधा देने के लिए अब यूपी कॉप एप की सुविधा दी है जिसपर लोग घर बैठे एफआईआर लॉन्च करवा सकते है। इस ऑनलाइन सिस्टम ने थानों में चल रही मनमानी बंद कर दी है। अब एफआईआर करवाने के लिए आपको न किसी की सिफारिश की जरूरत है, न किसी से गुहार लगाने या सुविधा शुल्क देने की जरूरत है। सिर्फ एक क्लिक पर कोई भी किसी भी जगह से अपनी एफआईआर, शिकायत या सूचना दर्ज करा सकता है।

एसएसपी कलानिधि नैथानी ने बताया कि ई-एफआईआर बेहद आसान और सामान्य प्रकिया है। इसने आम जनता के तमाम झंझट खत्म कर दिए हैं। पहले लूटपाट या चोरी के शिकार या साइबर अपराध के पीड़ितों को थाने जाना पड़ता था। पुलिस उन्हें टरकाती थी। सूचना दर्ज करने के एवज में सुविधा शुल्क मांगती थी। उनका वक्त और पैसा दोनों बर्बाद होता था, लेकिन अब थाना जाने की जरूरत नहीं है। यूपी पुलिस की वेबसाइट और यूपी कॉप एप के माध्यम से घर या ऑफिस में बैठे-बैठे ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। बीते आठ महीने में राजधानी के विभिन्न थानों में 300 से ज्यादा लोगों ने ई-एफआईआर दर्ज कराई है और यह आंकड़ा रोजाना तेजी से बढ़ रहा है।

एसएसपी ने आगे यह भी बताया कि ऑनलाइन सिस्टम में कई अन्य सुविधाएं भी दी जा रही हैं। पहले लोग चरित्र प्रमाणपत्र के लिए पुलिस ऑफिस के चक्कर लगाते थे, जहां उनसे सुविधा शुल्क मांगा जाता था। अब वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पुलिस आवेदकों के घर आकर उनका सत्यापन करेगी और ऑनलाइन ही प्रमाणपत्र जारी होगा। इसके अलावा किरायेदारों, कर्मचारियों और घरेलू नौकरों के सत्यापन का काम भी ऑनलाइन ही किया जा रहा है। यही नहीं, कोई व्यक्ति किसी पुलिसकर्मी के खराब व्यवहार का शिकार है तो वह भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकता है।

 

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BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH