नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फ्री एटीएम ट्रांजेक्शन से जुड़े नियमों को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है। आरबीआई की तरफ से कहा गया कि बैंक एटीएम में हुए फेल ट्रांजेक्शन या नॉन कैश ट्रांजेक्शन जैसे बैलेंस इंक्वायरी या चेकबुक रिक्वेस्ट फ्री ट्रांजेक्शन के तहत नहीं गिने जाएंगे। इसके साथ रिजर्व बैंक ने ये भी कहा है कि फंड ट्रांसफर करने या एटीएम से टैक्स भरने पर भी ग्राहक की फ्री ट्रांजेक्शन की संख्या कम नहीं होगी।
आपको बता दें कि केंद्रीय बैंक के नियम के अनुसार खाताधारक को हर महीने पांच फ्री ट्रांजेक्शन दिए जाते हैं। कुछ बैंक एटीएम में तकनीकी कारणों से फेल होने वाले ट्रांजेक्शन या कैश नहीं होने के कारण पूरे नहीं होने वाले ट्रांजेक्शन को भी फ्री एटीएम ट्रांजेक्शन में गिन रहे हैं।
आरबीआई की तरफ से कहा गया कि ऐसे ट्रांजेक्शन को फेल ट्रांजेक्शन में गिना जाना चाहिए और इनके लिए खाताधारक से किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाए। केंद्रीय बैंक ने साफ कहा कि जो ट्रांजेक्शन तकनीकी कारण जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन प्राब्लम के कारण, एटीएम में कैश नहीं होने के कारण और बैंक/सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से ट्रांजेक्शन के लिए मना करने, और गलत पिन आदि के कारण फेल हो जाता है तो इन ट्रांजेक्शन को वैलिड एटीएम ट्रांजेक्शन में नहीं गिना जाएगा।
इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि नॉन कैश विदड्रॉल ट्रांजेक्शंस जैसे बैलेंस की जांच, चेक बुक के लिए एप्लाई करना, टैक्स भुगतान, फंड ट्रांसफर को भी फ्री एटीएम ट्रांजेक्शन का हिस्सा नहीं माना जाएगा।