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अब दोपहिया वाहनों पर दोनों सवारियों के लिए हेलमेट अनिवार्य, वर्ना कट जाएगा चालान

लखनऊ। प्रदेश में दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वालों के लिए भी अब हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। 1 नवंबर से यातायात माह की शुरुआत होगी। इस नियम को न मानने वाले वाहन चालकों का चालान किया जाएगा। इसके अलावा कार चालक के साथ-साथ बगल की सीट पर बैठने वाले को भी सीट बेल्ट लगानी होगी।

एक सितंबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट पूरे देश में लागू है लेकिन, विरोध के चलते तमाम प्रदेशों में जुर्माने को लेकर छूट जारी है। उप्र सरकार भी करीब दो महीने से ऐसा कर रही है लेकिन, धीरे-धीरे लोग फिर बेपरवाह हो गए। नए एक्ट का उल्लंघन करने लगे। इसीलिए सरकार ने नए ट्रैफिक एक्ट के नियम सख्ती से लागू करने का फैसला लिया है।

नए एक्ट की धारा (129) के तहत चार वर्ष से अधिक की आयु वाला जो भी शख्स दोपहिया की सवारी कर रहा है, उसके लिए भी हेलमेट अनिवार्य है। वहीं, धारा (128) के तहत दो पहिया वाहन का चालक अपने अतिरिक्त एक से अधिक व्यक्ति को नहीं ले जाएगा।

अगर तीन बार किसी का चालान हो चुका है तो ऐसे वाहन मालिकों के घर जाकर यातायात कर्मी जुर्माना वसूलेंगें। साथ ही गाड़ी सीज करेंगे। फिर भी नियम तोड़ने पर लाइसेंस निरस्तीकरण की प्रक्रिया होगी।

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BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH