नई दिल्ली। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। देशद्रोह के मामले में पेशावर हाई कोर्ट ने मुशर्रफ को यह सजा सुनाई है। जस्टिस वकार अहमद सेठ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने मुशर्रफ को दोषी करार देते हुए मंगलवार को सजा का एलान किया।
बता दें कि परवेज मुशर्रफ इस समय दुबई में अपना इलाज करा रहे हैं। 3 नवंबर, 2007 को देश में इमरजेंसी लगाने के जुर्म में परवेज मुशर्रफ पर दिसंबर 2013 में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था। मुशर्रफ को 31 मार्च, 2014 को दोषी ठहराया गया था।
इससे पहले पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने लाहौर हाईकोर्ट (एलएचसी) में एक याचिका दायर कर इस्लामाबाद की एक विशेष अदालत के समक्ष मुकदमे की लंबित कार्यवाही पर रोक लगाने का आग्रह किया था।