नई दिल्ली। दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) से निष्काषित किए गए विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा सेंगर पर 25 लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
बता दें कि दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 16 नवंबर को विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराया था। इसके अलावा कोर्ट ने सह आरोपी महिला शशि सिंह को बरी कर दिया था।
शशि सिंह पर आरोप था कि नौकरी दिलाने के बहाने पीड़िता को कुलदीप सेंगर के पास लेकर गई थी, जिसके बाद सेंगर ने पीड़िता का रेप किया। सेंगर पर पोक्सो के तहत मामला दर्ज था।
तीस हजारी कोर्ट ने विधायक कुलदीप सेंगर को धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 363 (अपहरण), 366 (शादी के लिए मजबूर करने के लिए एक महिला का अपहरण या उत्पीड़न), 376 (बलात्कार और अन्य संबंधित धाराओं) और पाक्सो तहत दोषी ठहराया था।
गौरतलब है कि उन्नाव रेप केस के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर वर्तमान में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। तीस हजारी कोर्ट ने इस मामले में अगस्त में ही आरोप तय कर दिए थे।