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निर्भया के दोषियों की चाल हुई कामयाब, अब नहीं होगी 22 जनवरी को फांसी

नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया के दोषियों की फांसी की सज़ा पर रोक लगा दी है। निर्भया के दोषियों में से एक मुकेश सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद बुधवार शाम को पटियाला हाउस कोर्ट में डेथ-वारंट पर रोक लगाने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी।

इस पर सुनवाई करते हुए पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा कि 22 जनवरी को अब फांसी नहीं हो सकती है। पटियाला हाउस कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की दलील मानते हुए कहा कि दोषियों को 22 जनवरी को फांसी नहीं दी जा सकती, क्योंकि उनकी दया याचिका अभी लंबित है।

इससे पहले दिल्ली सरकार ने बुधवार को अदालत में कहा कि 22 जनवरी को फांसी नहीं दी जा सकती क्योंकि दया याचिका दायर की गई है। उन्होंने कहा कि जेल नियमों के तहत, मौत का वारंट जारी करने के लिए दोषी की दया याचिका पर फैसला आने का इंतजार करना पड़ता है। दिल्ली सरकार की ओर से अधिवक्ता ने हाईकोर्ट को बताया कि दया याचिका लंबित रहने पर जेल नियमों के अनुसार फांसी नहीं दी जा सकती।

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BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH