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शाहीन बाग पर SC ने कहा- आप हमेशा के लिए रास्ता नहीं रोक सकते

नई दिल्ली। करीब दो महीने से दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन एक्ट (सीएए) और नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन (एनआरसी) के खिलाफ सड़क जामकर धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।

इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर प्रदर्शनकारियों को हटाने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अनंतकाल के लिए किसी सार्वजनिक रास्ते को बंद नहीं किया जा सकता है।

इसके अलावा प्रदर्शन के दौरान मासूम की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। प्रदर्शन में मासूम और नाबालिगों की भागीदारी रोकने को लेकर आज सुनवाई होगी।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सड़क से प्रदर्शनकारियों को हटाने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद सुनवाई करने का फैसला लिया था।

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BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH