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सुनंदा पुष्कर मौत मामले में शशि थरूर को नोटिस, दिल्ली पुलिस ने की थी अपील

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर को उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर की संदिग्ध मौत से संबंधित मामले में नोटिस जारी किया है। बता दें कि सुनंदा पुष्कर जनवरी 2014 में दिल्ली के लग्जरी होटल “होटल लीला पैलेस” के सुइट (कमरा नम्बर 345), जिसमें वह रुकी थीं, में मृत पाई गई थी।

पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली पुलिस की अपील पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर को नोटिस जारी किया है। दिल्ली पुलिस ने शशि थरूर को पत्नी सुनंदा पुष्कर की संदिग्ध मौत मामले में निचली अदालत से क्लीन चिट मिलने के बाद हाईकोर्ट में अपील की थी। इस मामले में अब हाईकोर्ट 7 फरवरी को सुनवाई करेगा।

शशि थरूर की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट विकास पाहवा ने पुनर्विचार याचिका दायर करने में ’15 महीने’ की देरी पर आपत्ति जताई, क्योंकि ट्रायल कोर्ट का आदेश अगस्त 2021 में पारित किया गया था। याचिका की एक प्रति उनको भी नहीं दी गई थी।

‘मीडिया ट्रायल’ पर हुई बहस

थरूर के वकील विकास पाहवा ने सत्र न्यायाधीश के साथ-साथ अन्य ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीशों के विभिन्न आदेशों को भी प्रस्तुत किया, जिनमें कहा गया था कि मामले के दस्तावेजों को पार्टियों के अलावा किसी और के साथ साझा नहीं किया जाना चाहिए।

पाहवा ने यह भी कहा कि मामले की फाइलें मामले में शामिल पक्षों के अलावा किसी और को नहीं दी जानी चाहिए। इस बिंदु पर हाईकोर्ट ने सवाल किया, “लेकिन यह कैसे किया जा सकता है, ये सार्वजनिक दस्तावेज हैं?”

गौरतलब है कि सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी, 2014 को दिल्ली के एक लग्जरी होटल के एक सुइट में मृत पाई गई थी। दिल्ली पुलिस ने शुरू में हत्या के आरोप में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। बाद में थरूर पर आईपीसी की धारा 498ए के तहत मामला दर्ज किया गया था।

31 अगस्त, 2019 को दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की एक अदालत से थरूर पर आत्महत्या के लिए उकसाने या “वैकल्पिक रूप से” उनके खिलाफ हत्या के आरोप तय करने के लिए मुकदमा चलाने के लिए कहा था।

इसके बाद, अगस्त 2021 में एक ट्रायल कोर्ट ने थरूर को अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों से मुक्त कर दिया था। ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि सांसद के खिलाफ कोई सबूत नहीं थे। फैसले के बाद थरूर ने अदालत से कहा था कि यह “साढ़े सात साल की घोर यातना” थी।

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BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH