नई दिल्ली | सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को तमिलनाडु के लोकप्रिय खेल जलिकट्ट पर रोक लगा दी। केंद्र सरकार ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी कर इस खेल को स्वीकृति दे दी थी। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि इस खेल को 21वीं सदी में अनुमति नहीं मिल सकती। जलिकट्ट, तमिलनाडु का एक लोकप्रिय खेल है, जिसे पारंपरिक त्योहार पोंगल के दौरान आयोजित किया जाता है और सर्वोच्च न्यायालय ने उत्सव के दो दिन पूर्व इस पर रोक लगा दी है।
इस खेल को अनुमति देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से गुरुवार को जारी एक अधिसूचना पर शुक्रवार को स्थगन जारी करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी किया था। ऐतिहासिक खेलों में से एक जलिकट्ट में बैलों या सांड़ को काबू करने का प्रदर्शन होता है। हाल ही के दशकों में इस खेल के दौरान कई लोगों की जान भी जा चुकी है।