नई दिल्ली | उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली सरकार से शुक्रवार को कहा कि या तो वे दिल्ली के मास्टर प्लान में संशोधन करें या मिलेनियम डिपो को यमुना किनारे से किसी दूसरी जगह पर स्थानांतरित करें। मुख्य न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली सरकार को इन दोनों में से किसी एक विकल्प को लागू करने के लिए एक साल का वक्त दिया है।
अदालत ने दिल्ली सरकार को स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें सिर्फ एक साल का वक्त दिया जा रहा है और इस समय सीमा को बढ़ाया नहीं जाएगा। इस बस डिपो को कामनवेल्थ गेम्स के दौरान 2010 में अस्थाई रूप से दो हफ्तों के लिए लो फ्लोर बसों को पार्क करने के लिए बनाया गया था। पर्यावरणविद उसी समय से यमुना नदी के किनारे बने इस बस डिपो को दूसरी जगह ले जाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि यह नदी के बाढ़ का पानी इकट्ठा होने के क्षेत्र में बना हुआ है।