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माकन की आप के खिलाफ याचिका पर सुनवाई 18 फरवरी को

Delhi-High-Court (1)

नई दिल्ली | आम आदमी पार्टी (आप) के खिलाफ कांग्रेस नेता अजय माकन आप सरकार द्वारा जारी विज्ञापनों के खिलाफ याचिका दायर की है। माकन की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय 18 फरवरी को सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.रोहिणी तथा न्यायमूर्ति जयंत नाथ की खंडपीठ ने बुधवार को कहा कि याचिका पर सुनवाई मुख्य मामले के साथ की जाएगी, जिसपर गुरुवार (18 फरवरी) को सुनवाई होनी है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष माकन ने याचिका में तर्क दिया है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत वाला एक विज्ञापन अभियान चला रही है। जबकि जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ है। याचिका के मुताबिक, दिल्ली सरकार ने कहा है कि उसके पास वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं, जबकि देश भर में खुद की छवि चमकाने व राजनीतिक विज्ञापनों पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं।

याचिका में माकन ने देश भर में प्रकाशित व प्रसारित विज्ञापनों का ब्योरा दिया है। याचिका के मुताबिक, “दिल्ली से बाहर चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरू इत्यादि जगहों पर किए गए विज्ञापनों का कोई मतलब नहीं है।” कांग्रेस नेता ने उच्च न्यायालय से इन विज्ञापनों पर तत्काल हस्तक्षेप करने और इस पर किए गए पूरे खर्च को अरविंद केजरीवाल से वसूलने की मांग की। माकन ने जनहित याचिका में आरोप लगाया है कि केजरीवाल व आप की छवि चमकाने के लिए भारी मात्रा में धन खर्च किया गया।

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