नई दिल्ली | सर्वोच्च न्यायालय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्र संघ (एसयू) के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की जमानत याचिका का विरोध न करने को लेकर दिल्ली पुलिस आयुक्त भीमसेन बस्सी की ओर से दिए गए बयान के खिलाफ एक याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करेगा। दिल्ली पुलिस के खिलाफ यह याचिका अधिवक्ता आर.पी. लूथरा ने दायर की है। कन्हैया पर देशद्रोह का आरोप है।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर तथा न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे ने कहा कि वे इस मामले की सुनवाई दोपहर दो बजे करेंगे। इससे पहले अधिवक्ता लूथरा ने उन्हें दिल्ली पुलिस आयुक्त के बयान से अवगत कराया। न्यायालय ने कहा, “पटियाला हाउस अदालत परिसर में कानून-व्यवस्था पर हमारी नजर है। कोई भी बयान देने से पहले हर किसी को सावधानी बरतनी चाहिए।”
सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को अधिवक्ता समिति की रिपोर्ट के लिए दोपहर दो बजे का समय निर्धारित किया था। न्यायालय ने इसे बुधवार को अदालत परिसर में हुए हंगामे और कन्हैया कुमार पर हमले का जायजा लेने के लिए पटियाला हाउस अदालत में भेजा था। उच्च न्यायालय के महापंजीयक भी अदालत परिसर में बुधवार को हुई हिंसा और अदालत कक्ष में अज्ञात व्यक्ति की मौजूदगी पर अपनी रिपोर्ट देंगे, जिसने कन्हैया कुमार पर कथित तौर पर हमला किया था।