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माफिया अतीक अहमद के बेटे को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका, सुरक्षा की मांग वाली याचिका ठुकराई

प्रयागराज। माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से निराशा हाथ लगी है। अली अहमद ने अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने आशंका के आधार पर की गई सुरक्षा की मांग को लेकर अली अहमद से हलफनामा मांगा था। 13 दिसंबर को हुई सुनवाई के दौरान अली अहमद के वकील कोर्ट में मौजूद नहीं हुए, इसलिए याचिका खारिज कर दी गई। अली अहमद इस समय नैनी के सेंट्रल जेल में बंद चल रहा है।

अपनी याचिका में अली अहमद ने आशंका जताई थी कि कोर्ट पेशी के समय पर उस पर हमला किया जा सकता है। अहमद ने पेशी पर ले जाते समय यूपी पुलिस की जगह केंद्रीय सुरक्षा बलों की मांग की थी। साथ ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेशी पर हाजिर होने की मांग की थी। सुरक्षा कारणों से जेल बदलने की इच्‍छा भी जताई गई थी। कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया कि काल्‍पनिक आधार पर खतरा बताकर सुरक्षा के आदेश नहीं मिल सकते। पेशी के दौरान सुरक्षा खतरे को लेकर कुछ पुख्‍ता सुबूत होने चाहिए।

लखनऊ जेल में बंद है बड़ा भाई मोहम्‍मद उमर

गौरतलब है कि अली अहमद को उमेश पाल हत्‍याकांड में आरोपी बनाया गया है। अतीक के बड़ा बेटा मोहम्‍मद उमर लखनऊ जेल में बंद है। अली अहमद पर कुछ समय पहले पूर्व विधायक आसिफ जरदारी के भाई ने रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि अली अहमद ने असाद कालिया के साथ मिलकर इमरान के जरिये 10 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई। रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई।

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BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH