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होली और रमजान को लेकर गौतमबुद्धनगर में धारा 163 लागू, ड्रोन, जुलूस और लाउडस्पीकर पर सख्ती

गौतमबुद्धनगर में होली और रमजान के मद्देनजर शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू कर दी है। यह आदेश विशेष रूप से होली के पर्व और रमजान के दौरान पड़ने वाले जुमे की नमाज को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके।

प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार बिना अनुमति पांच या उससे अधिक लोगों का एकत्र होना और किसी भी प्रकार का जुलूस निकालना प्रतिबंधित रहेगा। सरकारी दफ्तरों के एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण रोक रहेगी, जबकि अन्य स्थानों पर ड्रोन उड़ाने या फोटोग्राफी के लिए पुलिस की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।

रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। अन्य समय में भी निर्धारित डेसीबल सीमा से अधिक ध्वनि का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। सार्वजनिक स्थलों, सड़कों या विवादित स्थानों पर बिना अनुमति नमाज, पूजा या धार्मिक आयोजन करने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी प्रकार से धार्मिक भावनाएं भड़काने या विवादित स्थानों पर आयोजन की कोशिश को अपराध माना जाएगा।

धार्मिक ग्रंथों का अपमान, धार्मिक झंडे, बैनर या पोस्टर लगाने पर रोक लगाई गई है। धार्मिक स्थलों और जुलूस मार्गों के आसपास आवारा पशु छोड़ना भी प्रतिबंधित रहेगा। लाठी, डंडा, तलवार, चाकू, त्रिशूल या अन्य हथियारों तथा ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। किसी भी सरकारी कार्यालय में लाइसेंसी हथियार ले जाना भी वर्जित किया गया है। शादी या बारात में हर्ष फायरिंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

सोशल मीडिया पर अफवाह या भड़काऊ पोस्ट, वीडियो या ऑडियो प्रसारित करने वालों पर साइबर पुलिस की निगरानी रहेगी। सार्वजनिक स्थानों पर शराब या अन्य नशे का सेवन करने पर कार्रवाई की जाएगी। ड्यूटी पर तैनात पुलिस, नगर निगम या सफाई कर्मचारियों के साथ अभद्रता करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। छतों या खुले स्थानों पर ईंट, पत्थर, कांच की बोतलें या ज्वलनशील सामग्री जमा करना भी प्रतिबंधित किया गया है।

आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कमिश्नरेट ने लोगों से अपील की है कि वे त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं तथा किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। सभी थानों को अलर्ट मोड पर रखा गया है और फ्लैग मार्च भी शुरू कर दिया गया है, ताकि जिले में शांति और सद्भाव बनाए रखा जा सके।

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BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH