नई दिल्ली | नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने शुक्रवार को ‘आर्ट ऑफ लिविंग (एओएल)’ को दिल्ली में यमुना के किनारे विश्व संस्कृति महोत्सव के आयोजन के लिए पांच करोड़ रुपये का मुआवजा भरने के लिए तीन सप्ताह का समय दे दिया। इससे पहले आर्ट ऑफ लिविंग ने ट्रिब्यूनल से कहा था कि वह इसके आदेश का अनुपालन करेगा। हालांकि उसने पांच करोड़ रुपये का जुर्माना भरने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा था। ट्रिब्यूनल ने आर्ट ऑफ लिविंग को 25 लाख रुपये का भुगतान शुक्रवार और शेष राशि का भुगतान अगले तीन सप्ताह में करने का आदेश दिया है। आर्ट ऑफ लिविंग का तीन दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम शुक्रवार से शुरू हो रहा है।
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