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जेल से बाहर नहीं आएंगे अरविंद केजरीवाल, दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत पर लगाई रोक

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए सहमति जताई है। हाई कोर्ट ने कहा कि जब तक वह मामले की समीक्षा नहीं कर लेता, तब तक निचली अदालत के आदेश को लागू नहीं किया जाएगा। इस तरह दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को दी गई जमानत पर रोक लगा दी है।

ईडी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए दलील दी कि निचली अदालत में हमको बात रखने का मौका ही नहीं मिला। वहीं, इसके जवाब में केजरीवाल के वकील ने कहा कि ये कहना सही नहीं है।

दरअसल, निचली अदालत ने गुरुवार (20 जून, 2024) को ही आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मामले में जमानत दी थी। ऐसे में केजरीवाल शुक्रवार (21 जून, 2024) को तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते थे, लेकिन हाईकोर्ट ने सुनवाई होने तक फिलहाल रोक लगा दी है।

ईडी ने गुरुवार को कोर्ट में दलील थी कि अपराध से हुई कथित कमाई और सह आरोपियों के साथ केजरीवाल जुड़े हुए हैं। वहीं, केजरीवाल के वकील ने कहा था कि केंद्रीय जांच एजेंसी के पास इसको लेकर कोई सबूत नहीं है। ऐसे में जमानत दी जानी चाहिए।

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BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH