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केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी के खिलाफ एंबुलेंस के गलत इस्तेमाल को लेकर FIR, जानें क्या है मामला

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी के खिलाफ एंबुलेंस के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा है। उनके खिलाफ केरल पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि जिस वाहन का प्रयोग केवल मरीजों के लिए किया जाता है, उसका इस्तेमाल करके मंत्री सुरेश गोपी ने नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं। मंत्री के खिलाफ सीपीआई नेता सुरेश केपी ने शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि गोपी ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि एंबुलेंस का इस्तेमाल बचाव के लिए किया गया था।

एफआईआर में कहा गया कि ‘गोपी प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए अपने चुनाव प्रचार के लिए एंबुलेंस का मिसयूज किया। मरीजों के लिए बनाई गई एंबुलेंस को इस तरह के काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने प्रचार के लिए इसमें यात्रा की।’ इसपर गोपी ने अपना सफाई देते हुए कहा कि ‘उत्सव स्थल के पास उनकी कार पर हमला हुआ था, जिसके बाद वहां पर एंबुलेंस से बचाव का काम किया गया।’

मंत्री ने दावा किया कि उन्हें कुछ युवाओं ने बचाया था, जिन्होंने उन्हें उस एंबुलेंस में बैठाया था। इस दौरान वह एंबुलेंस पहले से ही उत्सव स्थल पर लोगों की मदद के लिए मौजूद थी। पुलिस ने बताया कि उनपर आईपीसी की धारा 279 और 34 और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 179, 184, 188 और 192 लगाई गई हैं।

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BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH