झारखंड। झारखंड हाईकोर्ट ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को नोटिस जारी किया है . कोर्ट ने धोनी को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है. बता दें कि अरका स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड एंड मैनेजमेंट लिमिटेड के मिहिर दिवाकर और सौम्या दास के खिलाफ महेंद्र सिंह धोनी ने कंप्लेन केस किया हुआ है. इसके खिलाफ मिहिर दिवाकर और सौम्या दास के द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. इस मामले को लेकर मंगलवार को न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में सुनवाई हुई. मिहिर दिवाकर के तरफ से अधिवक्ता अवनिश शेखर ने अदालत में बहस की. मिहिर दिवाकर एमएस धोनी के करीबी दोस्त और बिजनेस पार्टनर भी रह चुके हैं.
क्या है पूरा मामला?
जानकारी के मुताबिक, मिहिर दिवाकर और सौम्या दास ‘आरका स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट लिमिटेड’ के निदेशक हैं। दोनों ने महेंद्र सिंह धोनी के साथ उनके नाम पर एक क्रिकेट एकेडमी खोलने के लिए समझौत किया था। हालांकि, कुछ समय बाद एमएस धोनी ने मिहिर दिवाकर और सौम्या दास के ऊपर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। धोनी ने पांच जनवरी की तारीख को झारखंड की राजधानी रांची में उनके खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी।
15 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी- धोनी
आपराधिक शिकायत में महेंद्र सिंह धोनी ने आरोप लगाया है किउनके साथ 15 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई है। धोनी ने दावा किया है कि साल 2021 में उन्होंने एकेडमी के लिए समझौते का अधिकार रद्द कर दिया था। हालांकि, इसके बाद भी मिहिर दिवाकर और सौम्या दास द्वारा उनके नाम का उपयोग जारी रखा गया। इसके बाद रांची के एक न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा दिवाकर और दास के खिलाफ संज्ञान लिया गया। हालांकि, दोनों ने इस मामले में झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब हाई कोर्ट ने धोनी को इस मामले में कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।