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मप्र के मंत्री के पेड न्यूज मामले की सुनवाई गुरुवार को

नई दिल्ली/भोपाल, 20 सितंबर (आईएएनएस)| भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पेड न्यूज के मामले में तीन साल तक के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहराए गए मध्यप्रदेश के जनसंपर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय की पीठ गुरुवार को सुनवाई करेगी। इससे पहले सुनवाई 13 सितंबर को हुई थी। पेड न्यूज की चुनाव आयोग में शिकायत करने वाले राजेंद्र भारती के अधिवक्ता प्रतीप बिसौरिया के मुताबिक, 21 सितंबर को होने वाली सुनवाई में भारती का पक्ष सुना जाएगा। पिछली दो सुनवाई के दौरान मिश्रा के वकीलों ने अपना पक्ष रखा था।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर दिल्ली उच्च न्यायालय की पीठ पेड न्यूज मामले की सुनवाई कर रही है। नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ वर्ष 2008 में हुए विधानसभा चुनाव में खर्च का सही ब्यौरा न देने और पेड न्यूज प्रकाशित कराने की शिकायत पराजित उम्मीदवार राजेंद्र भारती ने चुनाव आयोग से की थी। इस मामले में आयोग ने आरोप प्रमाणित होने पर 23 जून को मिश्रा को तीन साल के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया था।

नौ साल बाद चुनाव आयोग के आए फैसले के खिलाफ मिश्रा उच्च न्यायालय की ग्वालियर की खंडपीठ और मुख्य पीठ जबलपुर गए, मगर राहत नहीं मिली और प्रकरण को भारती की मांग पर दिल्ली उच्च न्यायालय स्थानांतरित किया गया, जहां एकल पीठ ने आयोग के फैसले को सही ठहराया। उसके बाद मिश्रा सर्वोच्च न्यायालय गए, उनकी याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय को खंडपीठ के जरिए मामले की जल्दी सुनवाई के निर्देश दिए, साथ ही मिश्रा को आयोग के फैसले के खिलाफ अंतरिम स्थगन दे दिया।

ज्ञात हो कि मिश्रा ने सर्वोच्च न्यायालय से विधानसभा के सत्र में हिस्सा लेने के साथ राष्ट्रपति पद के चुनाव में मतदान के लिए राहत मांगी थी, मगर उन्हें नहीं मिली थी। परिणामस्वरूप उन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अवसर नहीं मिला था।

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