नई दिल्ली । जनधन खातों में एक महीने में अब सिर्फ दस हजार रूपये ही निकाले जा सकेंगे। नोटबंदी लागू होने के बाद जनधन खातों में अत्यधिक मात्रा में धन ज़मा किये जाने के कारण रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने यह फैसला लिया।
आरबीआई ने बैंको को निर्देश दिये कि यदि किसी खाताधारक को तय सीमा से अधिक पैसे निकालने हो तो उन्हें अपनी ज़रूरतों का पूरा ब्यौरा देना होगा । खास परिस्थ्िातियों में अधिक धन निकालने की मंजूरी दी गई है ।
आरबीआई ने कहा केवल वही खाताधारक एक महीने में दस हज़ार रूपये निकाल सकते हैं जिनके केवार्इसी (नो योर कस्टमर) के दस्तावेज जमा है। सरकार का मानना है कि कुछ लोग अपना काला धन छुपाने के लिए गरीब ग्रामीणों के जनधन खातों का दुरूपयोग कर रहे हैं।
आरबीआई ने कहा है कि वो ये कदम प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत बैंक खाता खुलवाने वाले मासूम किसानों और ग्रामीण खाताधारकों को कालाधन रखने वालों के चंगुल में फंसने से बचाने के लिए उठा रहा है। आरबीआई ने सूचित किया कि जिन्होंने केवार्इसी दस्तावेज नहीं उपलब्ध कराए हैं वे नौ नवंबर के बाद 500 और 1000 के बंद किए जा चुके नोटों में जमा राशि में से एक महीने में केवल पांच हजार रुपये ही निकाल सकेंगे।