नई दिल्ली| सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मीम शेयर करने के लिए गिरफ्तार भाजपा युवा मोर्चा की नेता प्रियंका शर्मा को जमानत दे दी। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि रिहाई के बाद उन्हें माफी मांगनी चाहिए। शुरुआत में, अदालत ने शर्मा को माफी मांगने की शर्त पर जमानत देने के आदेश दिए थे।
शर्मा के वकील नीरज किशन कौल ने जोर देकर कहा कि माफी मांगने से अभिव्यक्ति की आजादी पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अदालत ने अपने आदेश में परिवर्तन करते हुए कहा कि अपनी रिहाई के बाद उन्हें माफी मांगनी होगी। बहस के दौरान, कौल ने कहा कि राजनीतिक व्यंगों पर सजा नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा, “इससे एक गलत चलन शुरू होगा।”
भारतीय जनता पार्टी नेता पर प्रियंका चोपड़ा के मेटगाला लुक वाली तस्वीर पर फोटाशॉप की गई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीर सोशल मीडिया में शेयर करने का आरोप था। उन्हें 10 मई को गिरफ्तार किया गया था और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।