लखनऊ। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को राज्य में चाहे निजी हो या सरकारी सभी प्रतिष्ठानों को 26 अप्रैल तक बंद करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि केवल आवश्यक सेवाओं को छूट दी जाए।
हाईकोर्ट ने कोरोना के बढ़ते मामलों के देखते हुए प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर के लिए यह निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि वित्तीय संस्थानों के विभागों, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं, औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों, नगरपालिका के कार्यों और सार्वजनिक परिवहन सहित आवश्यक सेवाओं को इस दौरान केवल छूट दी जाएगी।
यह पहली बार है जब किसी अदालत ने सरकार को लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है।