मुंबई। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह को न्यूड फोटोशूट करवाना महंगा पड़ गया है। मुंबई के एक एनजीओ ने उनके खिलाफ केश दर्ज करवाया है। चेंबूर थाने के एक अधिकारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 292 (अश्लील किताबों आदि की बिक्री), 293 (युवाओं को अश्लील सामग्री की बिक्री), 509 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द कहना, इशारा करना या किसी कृत्य को अंजाम देना) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की है.शिकायतकर्ता का आरोप है कि अभिनेता ने अपनी तस्वीरों से महिलाओं की भावनाओं को आहत किया और उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाई है।
NGO के वकील ने मीडिया से कहा कि पुलिस ने जांच के लिए 48 घंटे का समय मांगा था। इसके बाद रणवीर के खिलाफ केस दर्ज किया गया। वकील ने बताया कि IPC की धारा 292 के तहत 5 साल और धारा 293 के तहत 3 साल की सजा का प्रावधान है। वहीं, आईटी एक्ट 67 A के तहत 5 साल की सजा हो सकती है।
रणवीर ने इंटरव्यू में कहा, ‘मेरे लिए फिजिकली नेकेड होना बहुत आसान है। मेरी कुछ परफॉर्मेंस में मुझे नेकेड किया गया है। आप उनमें मेरी आत्मा को देख सकते हैं। कितनी नेकेड है वो? मैं हजारों लोगों के सामने अपने सारे कपड़े उतार सकता हूं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वहां मौजूद लोग थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो जाएंगे।’