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जामिया हिंसा मामले में शरजील इमाम कोर्ट से बरी, जेल से अभी रिहाई नहीं

नई दिल्ली। दिल्ली के जामिया में हुए 2019 की हिंसा मामले में शरजील इमाम और आसिफ इकबाल तनहा को बड़ी राहत देते हुए साकेत कोर्ट ने बरी कर दिया है। हालांकि उन्हें अब भी कई अन्य मामलों के चलते जेल में ही रहना होगा।

शरजील इमाम और आसिफ इकबाल के खिलाफ दंगा भड़काने और असंवैधानिक भीड़ जुटाने के लिए आईपीसी की धारा- 143, 147, 148, 186, 353, 332, 333, 308, 427, 435, 323,341, 120बी और 34 के तहत मामला दर्ज है। हालांकि इमाम अब भी जेल में ही रहेगा क्योंकि उसके खिलाफ पूर्वी दिल्ली में 2020 में हुए दंगों में कई मामलों में केस दर्ज है।

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BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH