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युगांडा में समलैंगिक संबंध बनाने पर मौत की सजा, राष्ट्रपति ने दी कानून को मंजूरी

युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ने एलजीबीटीक्यू-विरोधी कानून (Anti-LGBTQ Law) को मंजूरी दे दी है। इस कानून को तोड़ने वाले को मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान बनाया गया है। राष्ट्रपति कार्यालय ने एक ट्वीट के माध्यम से भी इसकी घोषणा की है।

यह दुनिया के सबसे सख्त LGBTQ विरोधी कानूनों में से एक है। युगांडा में समलैंगिक गतिविधियां पहले से ही गैर-कानूनी हैं। लेकिन अब दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को उम्रकैद की सजा हो सकती है। नया कानून कुछ गंभीर मामलों में मौत की सजा भी देता है, जिसमें 18 साल से कम उम्र के किसी व्यक्ति या एचआईवी संक्रमित के साथ समलैंगिक यौन संबंध बनाना शामिल है। मानवाधिकार और एलजीबीटीक्यू समूहों के साथ-साथ पश्चिम ने भी युगांडा के नए कानून की निंदा की है।

युगांडा के राइट एक्‍ट‍िव‍िस्‍ट क्लेयर ब्यारुगाबा ने कहा, “युगांडा के राष्ट्रपति ने आज राज्य-प्रायोजित होमोफोबिया और ट्रांसफोब‍िया को वैध कर दिया है।” ब्यारुगाबा ने कहा, “एलजीबीटीआईक्यू समुदाय, हमारे सहयोगियों और पूरे युगांडा के लिए यह एक काला और दुखद दिन है।”

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BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH