लखनऊ। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर एक बड़ा फैसला भी लिया है. प्रमुख सचिव परिवहन लक्को वेंकटेश्वरलू की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, यूपी के मोटर वाहन नियम 1998 के नियम 222 के तहत प्रदेश के सभी स्कूल बसों और वैन में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिए गए हैं. यानी अब स्कूल बसों में सीसीटीवी कैमरा लगा होने का प्रावधान प्रदेश के कानून में भी शामिल हो गया है.
परिवहन विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, प्रमुख सचिव ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है. निर्देश के तहत सीसीटीवी लगवाने के लिए सभी स्कूलों को या बस मालिकों को 3 महीने का वक्त भी दिया गया है.
स्कूल बसों को लेकर पहले ही कानून में विशेष प्रावधान किए गए हैं. इसके तहत
– हर स्कूल बस या वैन को पीले रंग में ही रंगा होना चाहिए.
– स्कूल बस शब्द का इस्तेमाल भी बस या वैन के अगले हिस्से में बड़े अक्षरों में किया जाना चाहिए.
– व्हीकल्स में प्रेशर हॉर्न या मल्टी-टोन हॉर्न नहीं लगे हों.
– आपात हालातों को लेकर वाहनों में अलार्म या घंटी या फिर सायरन लगे होने चाहिए
– व्हीकल्स में फायर एक्सटेंशन, जीपीएस ट्रैकिंग भी होना चाहिए.




