नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के लखीमपुर-खीरी हिंसा मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत दे दी। कोर्ट ने जमानत अर्जी मंजूर करने के बाद उन्हें दिल्ली या लखनऊ में रहने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अधीनस्थ अदालत को मामले की सुनवाई में तेजी लाने और समयसीमा तय करने का निर्देश दिया।
क्या है पूरा मामला?
3 अक्टूबर, 2021 को लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में उस समय हिंसा भड़क गई थी जब किसान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के उस क्षेत्र में दौरे का विरोध कर रहे थे। इस हिंसा में आठ लोग मारे गए थे। प्राथमिकी के मुताबिक, एक एसयूवी द्वारा चार किसानों को कुचल दिया गया था जिसमें आशीष मिश्रा बैठे थे। इस घटना के बाद एसयूवी के चालक और दो भाजपा कार्यकर्ताओं को आक्रोशित किसानों द्वारा पीट पीटकर मार दिया गया था। उस हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हुई थी।
आशीष मिश्रा को 9 अक्टूबर, 2021 को गिरफ्तार किया गया था और हाईकोर्ट के आदेश के बाद 15 फरवरी, 2022 को रिहा किया गया था। हालांकि, 18 अप्रैल, 2022 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत रद्द किए जाने के बाद 24 अप्रैल, 2022 को आशीष मिश्रा ने सरेंडर कर दिया था। आशीष मिश्रा ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।