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किसान आंदोलन के दौरान दिए गए बयान पर अब चलेगा कानूनी मामला, बठिंडा कोर्ट में महिंदर कौर ने दर्ज कराई थी शिकायत

नई दिल्ली/बठिंडा: बॉलीवुड अभिनेत्री और भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। वर्ष 2021 में बठिंडा निवासी महिंदर कौर द्वारा दर्ज की गई मानहानि की शिकायत को रद्द कराने के लिए कंगना रनौत ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे अब अदालत ने खारिज कर दिया है।

यह मामला किसान आंदोलन के दौरान कंगना द्वारा सोशल मीडिया पर की गई एक विवादित पोस्ट से जुड़ा है। उन्होंने दो बुजुर्ग महिलाओं की तस्वीरें साझा करते हुए दावा किया था कि इन्हें पैसे देकर आंदोलन में शामिल किया गया है। इसी पोस्ट में कंगना ने लिखा था
“हाहाहा, यह वही दादी हैं जिन्हें टाइम मैगजीन ने सबसे ताकतवर भारतीय महिला बताया था… और अब 100 रुपये में उपलब्ध हैं। पाकिस्तान के पत्रकारों ने अंतरराष्ट्रीय पीआर को हाईजैक कर लिया है ताकि भारत को बदनाम किया जा सके। हमें अपने लोगों की जरूरत है जो इस मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठाएं।

इस बयान से आहत होकर बठिंडा की महिंदर कौर ने कंगना के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था। उनका आरोप है कि कंगना ने सोशल मीडिया पर झूठा और अपमानजनक दावा किया जिससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची।

हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

कंगना रनौत ने इस शिकायत को खारिज कराने के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है और सुनवाई को रोका नहीं जा सकता। अब इस मामले में कानूनी कार्यवाही जारी रहेगी और कंगना को निचली अदालत में पेश होकर अपना पक्ष रखना होगा।

अन्य शिकायतें भी दर्ज

यह अकेला मामला नहीं है। किसान आंदोलन के समय दिए गए बयानों को लेकर कंगना रनौत के खिलाफ बुलंदशहर और आगरा समेत कई स्थानों पर भी शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। खास तौर पर उनके महिलाओं के खिलाफ दिए गए विवादित बयानों पर काफी आलोचना हुई थी।इस फैसले को कंगना रनौत के लिए एक बड़ा कानूनी झटका माना जा रहा है, जो अब सांसद बनने के बाद उनके सार्वजनिक जीवन पर और असर डाल सकता है।

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BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH