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बुलंदशहर के इदरीश हत्याकांड में सात दोषियों को उम्रकैद, दो बरी

बुलंदशहर में चर्चित इदरीश हत्याकांड पर अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। एडीजे प्रथम प्रीति श्रीवास्तव तृतीय की अदालत ने मामले में नामजद सात आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर 50–50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

यह घटना 15 जुलाई 2022 को खुर्जा क्षेत्र स्थित शेखपेन मस्जिद में हुई थी, जहां इदरीश की हत्या कर दी गई थी। वारदात के बाद क्षेत्र में तनाव फैल गया था और मामले ने व्यापक चर्चा बटोरी थी। मृतक इदरीश के बेटे इरफान की तहरीर पर पुलिस ने नौ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। जांच के दौरान पुलिस ने गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन पक्ष की ओर से मजबूत पैरवी की।

लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने सात आरोपियों को दोषी करार दिया, जबकि दो आरोपितों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने इसे न्याय की जीत बताते हुए अदालत के निर्णय का स्वागत किया है।

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BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH