अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गुरदासपुर, डॉ. हरजिंदर सिंह बेदी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले में कई महत्वपूर्ण प्रतिबंध लागू किए हैं।
जारी आदेशों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति अपने पशुओं को सड़कों या सार्वजनिक स्थलों पर खुले में नहीं चराएगा और न ही उन्हें आवारा छोड़ा जाएगा। जिले के बाहर से आने वाले व्यक्तियों को अपने आगमन की सूचना नजदीकी पुलिस थाने में अनिवार्य रूप से दर्ज करवानी होगी।
इसी तरह, विवाह महलों, शैक्षणिक संस्थानों और धार्मिक स्थलों में किसी भी प्रकार के हथियार ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। साइबर कैफे संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे किसी भी ऐसे व्यक्ति को सेवा न दें जिसकी पहचान सुनिश्चित न की जा सके। आदेश के अनुसार, सभी वाहनों के आगे और पीछे रिफ्लेक्टर लगाना अनिवार्य रहेगा। इसके अलावा, ओलिव रंग की वर्दियों, जीपों और मोटरसाइकिलों के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिले में बिना अनुमति कुएं या बोरवेल की खुदाई नहीं की जा सकेगी।
होटल, धर्मशालाओं और रेस्टोरेंट संचालकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वहां ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति से पहचान संबंधी दस्तावेज अवश्य लिए जाएं। धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए चौकसी और रात के पहरे की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों और धार्मिक प्रबंधन समितियों को सौंपी गई है।



