नई दिल्ली। वर्ष 2017 के उन्नाव दुष्कर्म मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को निलंबित कर दिया है। ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई उम्रकैद की सजा को सेंगर ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। साथ ही अपील लंबित रहने के दौरान सजा निलंबित करने की मांग की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को 15 लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत ने जमानत के साथ कई सख्त शर्तें भी लगाई हैं। आदेश के अनुसार, सेंगर दुष्कर्म पीड़िता के पांच किलोमीटर के दायरे में नहीं आएगा और उसे दिल्ली में ही रहना होगा।
अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि जमानत अवधि के दौरान सेंगर पीड़िता को किसी भी प्रकार की धमकी नहीं देगा और अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करेगा। इसके अलावा, उसे हर सोमवार को संबंधित पुलिस थाने में रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा। हाई कोर्ट ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर सेंगर की जमानत तत्काल रद्द कर दी जाएगी।


