लखनऊ। प्रदेश में कोहरा, खराब मौसम के कारण विशेषकर रात के समय विजिबिलिटी कम होने के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यूपी परिवहन विभाग ने इस क्रम में शीत ऋतु के दौरान सभी व्यावसायिक वाहनों पर अनिवार्य रूप से रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाने के निर्देश जारी किए हैं। विभाग के संबंधित अधिकारियों का कहना है कि रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाने से अंधेरे, कोहरे या खराब मौसम में भी वाहनों की दूर से भी पहचाना जा सकता है, जिससे एक्सीडेंट की संभावना में कमी आती है। इस संबंध में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को मानक के अनुरूप रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाने के नियमों का पालन सुनिश्चित कराने और प्रदेशव्यापी प्रवर्तन अभियान चलाने के निर्देश जारी किए हैं।
यूपी परिवहन विभाग ने केंद्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के तहत निर्देश लागू किया है कि शीत ऋतु के दौरान प्रदेश के सभी व्यावसायिक वाहनों पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाना अनिवार्य किया गया है। विशेष रूप से गन्ना मिलों, मंडी समितियों और अन्य स्थानों पर ट्रेलर-ट्रॉलियों एवं व्यावसायिक वाहनों पर फोकस किया जा रहा है। साथ ही परिवहन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों को इस संबंध में विशेष जागरूकता और जांच अभियान चलाने के साथ प्रवर्तन कार्रवाई भी की जा रही है। रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाने से कोहरे की स्थिति में भी भारी वाहनों को पहचाना जा सकता है, जिससे सड़क दुर्घटना की संख्या में कमी आती है।
परिवहन विभाग के अधिकारी का कहना है कि रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाने से न केवल वाहन चालकों की सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि सड़क पर चलने वाले अन्य यात्रियों और पैदल राहगीरों की जान को भी सुरक्षा मिलेगी। परिवहन विभाग ने सभी व्यावसायिक वाहन स्वामियों और ट्रांसपोर्ट कंपनियों से अपील की है कि वे अपने वाहनों पर मानक के अनुरूप रिफ्लेक्टिव टेप लगवाएं, ताकि इस शीत ऋतु में सड़क दुर्घटनाओं को न्यूनतम किया जा सके।




