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आसाराम बापू को मिली राहत, 31 मार्च तक के लिए मिली अंतरिम जमानत

नई दिल्ली। आसाराम बापू को जमानत मिल गई है. मेडिकल ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत 15 मार्च तक दी है. कोर्ट ने 2013 के बलात्कार मामले में स्वयंभू संत आसाराम को अंतरिम जमानत दी है. आसाराम यौन उत्पीड़न मामले में जोधपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है.

अगस्त 2013 में दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ जोधपुर आश्रम में 16 वर्षीय लड़की से बलात्कार के आरोप में मामला दर्ज किया था. जोधपुर की एक विशेष एससी/एसटी अदालत ने यौन उत्पीड़न मामले में स्वयंभू बाबा को दोषी ठहराया था. वह 31 अगस्त 2013 से जेल में हैं.

क्या है पूरा मामला?

सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को हार्ट के इलाज के लिए शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी है। बता दें कि आसाराम अपने ही गुरुकुल की छात्रा से यौन दुराचार के मामले में जीवन की अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा काट रहे हैं। उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर ही अंतरिम जमानत मिली है।

आसाराम को जोधपुर सेंट्रल जेल से भगत की कोठी में बने आरोग्य चिकित्सा केंद्र में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज हो रहा है। आसाराम के वकील ने बताया कि वो दिल के मरीज हैं और उन्हें हार्ट अटैक आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर दी गई जमानत के समय पुलिसवालों की तैनाती के भी आदेश दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि अंतरिम जमानत पर रिहा होने के बाद आसाराम सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेगा और अपने अनुयायियों से नहीं मिलेगा।

आसाराम कर चुका है सजा को निलंबित करने की मांग

इससे पहले आसाराम 2013 के बलात्कार मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा उसे दी गई आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने की मांग कर चुका है और इसके लिए याचिका दाखिल कर चुका है।

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BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH