जोधपुर। नाबालिग छात्रा से रेप के आरोप में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम को आज जोधपुर हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। यह जमानत आसाराम के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में फर्जी दस्तावेज पेश करने के मामले में मिली है। ऐसे में वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। अधिवक्ता नीलकमल बोहरा और गोकुलेश बोहरा ने आसाराम का पक्ष रखा था।
जस्टिस कुलदीप माथुर ने इस मामले में सुनवाई करते हुए जमानत के आदेश दिए। बता दें कि वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट में आसाराम की ओर से जोधपुर सेंट्रल जेल की डिस्पेंसरी का मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया था, जिसमें आसाराम की कई गंभीर बीमारियों का जिक्र था। इस सर्टिफिकेट की सुप्रीम कोर्ट ने जांच करवाई तो मामला फर्जी निकला।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जोधपुर के रातानाडा थाने में आसाराम के पैरोकार रविराय पर FIR दर्ज हुई और मामले में आसाराम को भी आरोपी बनाया गया। इस मामले में 18 जनवरी को आसाराम को CJM मेट्रो कोर्ट पेश किया गया। कोर्ट में आसाराम को आरोप सुनाए गए। इसके बाद आसाराम के वकील ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। उसी याचिका पर आज सुनवाई हुई थी।