रामपुर (उप्र)। समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान (Azam Khan) को रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने भड़काऊ भाषण मामले में दोषी करार दिया है। आजम खान पर पीएम मोदी, सीएम योगी और तत्कालीन डीएम को लेकर अपशब्द कहने का आरोप था, जिसमें सपा नेता दोषी पाए गए हैं।
बता दें कि जिन धाराओं में आजम खान को दोषी करार दिया गया है उसमे अधिकतम सजा तीन साल की होती है, लेकिन अगर उन्हें दो साल से एक दिन ज्यादा की भी सजा होती है, तो उनकी विधानसभा से सदस्यता रद्द हो जाएगी।
2019 लोकसभा चुनाव से जुड़ा है मामला
गौरतलब है कि हेट स्पीच का यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के समय का है। घटनाक्रम के मुताबिक रामपुर की मिलक विधानसभा सीट पर एक चुनावी भाषण के दौरान आजम खान ने तत्कालीन डीएम, सीएम योगी और पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं।
इसकी शिकायत बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने पुलिस में की थी। सुनवाई के बाद आज गुरुवार 27 अक्टूबर को इसी मामले में कोर्ट ने आजम खान को दोषी करार दिया है। मामले में सजा दोपहर 3.00 बजे के बाद सुनाई जाएगी।
संभावना है कि सपा नेता आजम खान भी अदालत में हाजिर हो सकते हैं। शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना कोर्ट में पहुंच चुके हैं। अदालत का फैसला जानने के लिए कोर्ट के बाहर भीड़ लगी हुई है।