उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से जुड़े एक मामले में Allahabad High Court ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने बरेली के जिलाधिकारी Avinash Singh और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक Anurag Arya को अवमानना के मामले में व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। जानकारी के अनुसार, दोनों अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने एक घर में सामूहिक नमाज पढ़ने से रोक दिया था। यह मामला बरेली जिले के मोहम्मद गंज गांव का है। 16 जनवरी 2026 को हसीन खान के घर पर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग नमाज अदा कर रहे थे। इस दौरान आसपास के हिंदू परिवारों की शिकायत के बाद पुलिस ने वहां नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी थी।
इस मामले को लेकर याची तारिक खान की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, जिसमें प्रशासन की कार्रवाई को चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट ने मामले को अंतिम आदेश के लिए सूचीबद्ध करते हुए अगली सुनवाई 23 मार्च को दोपहर 2 बजे तय की है। साथ ही कोर्ट ने डीएम अविनाश सिंह और एसएसपी अनुराग आर्य को अवमानना के मामले में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि दोनों अधिकारी तय तारीख पर पेश नहीं होते हैं तो उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए गैर जमानती वारंट जारी किया जा सकता है।




