नई दिल्ली। अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनके केस में सुनवाई करने से मना कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि हम हर केस में दखल नहीं दे सकते।
CJI ने कहा कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट से जमानत और दूसरी राहत मांग रहे हैं। आपने अर्णब गोस्वामी और विनोद दुआ केस का हवाला दिया पर वह इससे बिल्कुल अलग थे। आपको निचली अदालत से बेल लेनी चाहिए, एफआईआर रद्द करवाने के लिए हाई कोर्ट जाना चाहिए।
सिसोदिया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने कहा कि मुझे सिर्फ 3 मिनट बोलने दीजिए। मुझे (सिसोदिया को) सिर्फ 2 बार पूछताछ के लिए बुलाया गया. गिरफ्तारी से पहले अरणेश कुमार मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन नहीं हुआ. न मुझ पर सबूत से छेड़छाड़ का आरोप है, न मेरे भागने का अंदेशा था। सीजेआई ने कहा कि यह बातें सही हो सकती हैं, लेकिन सीधे सुप्रीम कोर्ट इसे नहीं सुन सकता।
जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि मामला दिल्ली का है, इसका मतलब यह नहीं कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट आ जाएं। सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। सीजेआई ने पूछा कि केस किस धारा में है। सिंघवी ने बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 7 का है। सीजेआई ने कहा कि आप जो भी कह रहे हैं, वह हाई कोर्ट को कहिए। हम नहीं सुनेंगे।