इटावा। इटावा से भाजपा सांसद राम शंकर कठेरिया को टोरंट अधिकारी से मारपीट एवं बलवा करने के आरोप में कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। साथ ही उनपर जुर्माना भी लगाया गया है। दो साल की सजा होने के बाद उनकी संसद सदस्यता जा सकती है।
16 नवंबर 2011 को दोपहर 12:10 बजे के करीब टोरंट पावर लिमिटेड आगरा के साकेत माल स्थित कार्यालय में मैनेजर भावेश रसिक लाल शाह बिजली चोरी से संबंधित मामलों की सुनवाई एवं निस्तारण कर रहे थे। उसी दौरान स्थानीय सांसद राम शंकर कठेरिया के साथ आए दस-पन्द्रह समर्थकों ने टोरंट अधिकारी भावेश रसिक लाल शाह के कार्यालय में घुस गए और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी ,जिससें उन्हें काफी चोटें आई थीं।
घटना के बाद टोरंट पावर के सुरक्षा निरीक्षक समेधी लाल ने मामले की थाने में मुकदमा दर्ज कराया। जिसमें कठेरिया मुख्य रूप से शामिल रहे। मामले की सुनवाई 12 साल बाद कोर्ट में हुई और कठेरिया को सजा हुई।