नई दिल्ली। बोर्नविटा हेल्थ ड्रिंक नहीं है। केंद्र सरकार ने बोर्नविटा समेत तमाम हेल्थ ड्रिंक्स को ई-कॉमर्स वेबसाइटों से ‘स्वस्थ पेय’ श्रेणी से हटाने का आदेश दिया है। हेल्थ ड्रिंक्स पर उद्योग मंत्रालय ने सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को एक एडवाइजरी जारी की है.
वाणिज्य एवं यद्योग मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि सभी ई-कॉमर्स वेबसाइटों को सलाह दी गई है कि वे अपने संबंधित प्लेटफॉर्म से बोर्नविटा सहित अन्य पेय पदार्थों को ‘स्वास्थ्य पेय’ श्रेणी से हटा दें। मंत्रालय का यह आदेश FSSAI द्वारा ई-कॉमर्स वेबसाइटों को ‘स्वास्थ्य पेय’ या ‘ऊर्जा पेय’ श्रेणियों के तहत डेयरी, अनाज या माल्ट-आधारित पेय पदार्थों को शामिल नहीं करने के लिए कहने के कुछ दिनों बाद आया है।
खाद्य सुरक्षा निकाय का कहना है कि, ‘स्वास्थ्य पेय’ को कानूनों में परिभाषित नहीं किया गया है। कानूनों के अनुसार ‘एनर्जी ड्रिंक’ केवल स्वादयुक्त जल-आधारित पेय होते हैं। इसमें कहा गया है कि, गलत शब्दों का इस्तेमाल उपभोक्ता को गुमराह कर सकता है जिससे वेबसाइटों को उन विज्ञापनों को हटाने या सुधारने के लिए कहा जा सकता है।