नई दिल्ली। कोरोना की तीसरी लहर ने देशभर में कोहराम मचा दिया है। यूपी में भी इसके मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसी को देखते हुए योगी सरकार ने आदेश दिया है कि प्रदेश के सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में एक समय में सिर्फ 50 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति हो सकती है। उन्होंने कहा है कि इस नियम का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।
इसके अलावा प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला कोई भी कर्मचारी कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे 7 दिन लीव विद पे दी जाए, यानी 7 दिन छुट्टी देने पर सैलेरी नहीं काटी जा सकेगी।
साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में ओपीडी में डॉक्टरों से मिलने के लिए ऑनलाइन समय लेने को प्रोत्साहित किए जानें के निर्देश दिए हैं। विशेष परिस्थिति में ही मरीज अस्पताल आएं। मरीजों को डिजिटल माध्यम से चिकित्सक का परामर्श लेने की सुविधा का विकल्प दिया जाना चाहिए।