गाजियाबाद। गाजियाबाद की पॉक्सो अदालत ने ढाई साल की मासूम से रेप और हत्या के दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। इस घटना को फैक्टरी कर्मचारी के दोस्त चंदन पांडेय ने अंजाम दिया था। ख़ास बात है कि कोर्ट ने महज तीन महीने के सुनवाई के बाद ही सजा का एलान कर दिया। कोर्ट ने दोषी को मौत की सजा सुनाते हुए कहा कि इस मामले में न्याय सिर्फ मौत की सजा से ही हो सकता है। मामले में आरोपी के सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है।
दरअसल गाजियाबाद में 19 अक्तूबर 2020 को कविनगर थाने में पीड़ित पिता ने सूचना दी थी कि उसकी ढाई साल की मासूम बेटी अचानक लापता हो गई थी। परिजनों के शक पर पुलिस ने पीड़ित के जिगरी दोस्त चंदन पांडेय को उसी रात हिरासत में लेकर पूछताछ की, लेकिन वह बच्ची के बारे में जानकारी न होने की बात कहते हुए गुमराह करता रहा।
दूसरे दिन दोपहर में कविनगर इंडस्ट्रियल एरिया में नाले के किनारे झाड़ियों में बच्ची का शव बरामद हुआ था। इसके बाद पुलिस की सख्ती पर चंदन ने जुर्म कबूल कर लिया था। परिजनों की तहरीर पर हत्या, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर चंदन को गिरफ्तार कर लिया गया था। विशेष लोक अभियोजक उत्कर्ष वत्स ने बताया कि उन्होंने अभियुक्त चंदन के लिए फांसी की सजा की अपील की थी। अदालत ने मासूम बच्ची के साथ जघन्य अपराध को क्रूरतम अपराध मानकर फांसी की सजा सुनाई।