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अपहरण मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 7 साल की सजा

लखनऊ। यूपी की जौनपुर लोकसभा सीट से सांसद रहे धनंजय सिंह को सात साल की सजा सुनाई गई है। अपहरण और रंगदारी के एक मामले में मंगलवार को MP-MLA कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया था। उसके बाद उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया।

बता दें कि धनञ्जय सिंह के खिलाफ 10 मई 2020 को लाइन बाजार थाने में नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर व मुजफ्फरनगर निवासी अभिनव सिंघल के खिलाफ अपहरण, रंगदारी सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था।

एफआईआर में बताया गया कि संतोष विक्रम दो अन्य साथियों की मदद से प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल का अपहरण कर पूर्व सांसद धनंजय सिंह के घर ले गए थे। वहां धनंजय सिंह पिस्टल अड़ाकर कम गुणवत्ता वाली सामग्री की आपूर्ति करने का दबाव बनाया और धमकी देते हुए रंगदारी मांगी। मामले में गिरफ्तार के बाद पूर्व सांसद को जमानत मिल गई थी।

जौनपुर अपर सत्र न्यायाधीश शरद त्रिपाठी ने मंगलवार को अपहरण-रंगदारी मामले में सुनवाई करते हुए धनंजय सिंह और उनके साथी संतोष विक्रम को दोषी करार दिया। धन्नजय सिंह को आज सात साल की सजा सुनाई गई है।

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BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH