गोवा के अरपोरा स्थित नाइट क्लब बिर्च बाय रोमियो लेन में शनिवार देर रात लगी भीषण आग में 25 लोगों की जान चली गई थी, जिनमें 20 कर्मचारी और 5 पर्यटक शामिल थे। हादसे की जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। घटना के बाद क्लब के मालिक बताए जा रहे लूथरा ब्रदर्स—गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा थाईलैंड चले गए थे, जिनके खिलाफ पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया है।
इस बीच, गोवा क्लब अग्निकांड मामले की सुनवाई दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में शुरू हो गई है, जहां दोनों आरोपियों ने अंतरिम जमानत की अर्जी दायर की है। उनके पक्ष में वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा और वरिष्ठ अधिवक्ता तनवीर अहमद मीर पेश हुए और चार हफ्ते की अंतरिम सुरक्षा की मांग रखी।
सौरभ लूथरा की स्वास्थ्य स्थिति का हवाला
सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने बताया कि सौरभ लूथरा मिर्गी और हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं। उन्होंने कहा कि आरोपी क्लब के मालिक नहीं हैं बल्कि केवल वैध लाइसेंसधारी हैं और स्वामित्व किसी अन्य व्यक्ति के पास है। उन्होंने तर्क दिया कि भले ही यह मामला दिल्ली के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, लेकिन अदालत अंतरिम अग्रिम जमानत याचिका पर नोटिस जारी कर सकती है, जिससे आरोपी गोवा जाकर सक्षम अदालत में अपील कर सकें।
आरोपियों की अनुपस्थिति पर अदालत की आपत्ति
रोहिणी कोर्ट ने यह सवाल उठाया कि जब आवेदक उसके अधिकार क्षेत्र में शारीरिक रूप से उपस्थित ही नहीं है, तो अग्रिम जमानत याचिका को कैसे स्वीकार किया जा सकता है। इस पर अधिवक्ता तनवीर अहमद मीर ने कहा कि आवेदक दिल्ली का स्थायी निवासी है और फिलहाल केवल गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग कर रहा है।
राज्य का विरोध और अगली सुनवाई
राज्य के वकील ने विस्तृत स्थिति रिपोर्ट जमा करने के लिए समय मांगा। उन्होंने बताया कि आरोपी देश छोड़कर भाग चुका है, गोवा की अदालत ने गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया है और कई महत्वपूर्ण तथ्यों को रिकॉर्ड पर लाना जरूरी है। अदालत ने राज्य को सभी आवश्यक विवरणों सहित जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई 11 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी। इस दौरान बचाव पक्ष ने अंतरिम सुरक्षा देने की मांग की, जिसे राज्य ने कड़े शब्दों में विरोध किया।




