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इमरान खान पांच साल के लिए अयोग्य घोषित, नहीं लड़ पाएंगे चुनाव

नई दिल्ली। पाकिस्तानी चुनाव आयोग ने शुक्रवार को तोशाखाना मामले में एक अहम फैसला सुनाया। इस फैसले के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को विदेशी नेताओं से मिले गिफ्ट्स की बिक्री से आय छिपाने के लिए पांच साल तक के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। चुनाव आयोग का यह फैसला आने के बाद पीटीआई पार्टी के अध्यक्ष पांच साल तक सांसद नहीं बन बन पाएंगे। हालांकि बाद में इस फैसले पर इमरान की पार्टी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया।

उधर चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद से ही इमरान के समर्थकों ने वहां जमकर बवाल काटा। चुनाव आयोग के इस फैसले के विरोध में वहां फायरिंग किए जाने की भी खबर सामने आ रही है। हालांकि, इस फायरिंग में अभी तक किसी के जानमाल के नुकसान की कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

दरअसल, चुनाव आयोग ने तोशाखाना मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को दोषी ठहराया है। चुनाव आयोग ने इस मामले में 19 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पाकिस्तान के मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर सुल्तान राजा की अध्यक्षता में चार सदस्यीय आयोग ने फैसला दिया और कहा कि अगर इमरान खान भ्रष्ट आचरण में शामिल हैं तो उसके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाएगी।

 

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BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH