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कानपुर लैंबॉर्गिनी हादसा: मुख्य आरोपी शिवम मिश्रा को गिरफ्तारी के कुछ घंटों में जमानत, रिमांड अर्जी खारिज

कानपुर के चर्चित लैंबॉर्गिनी कार हादसे में मुख्य आरोपी शिवम मिश्रा को अदालत से बड़ी राहत मिली है। गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों के भीतर कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। अदालत ने 20 हजार रुपये के पर्सनल बॉन्ड और इतनी ही राशि के अंडरटेकिंग पर उनकी रिहाई का आदेश जारी किया।

बुधवार को मामले की विशेष सुनवाई के दौरान एसीएमएम कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका मंजूर करते हुए पुलिस की रिमांड अर्जी को पूरी तरह खारिज कर दिया। उल्लेखनीय है कि हादसे के पांच दिन बाद भारी दबाव के बीच बुधवार को ही शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी हुई थी और उसी दिन उन्हें जमानत भी मिल गई। पेशी के बाद जब शिवम मिश्रा को कोर्ट से बाहर लाया गया, तो परिसर के बाहर लोगों की भारी भीड़ देखी गई। इस मामले को लेकर शहर में पहले से ही काफी चर्चा थी।

आरोपी के वकील नरेश चंद्र त्रिपाठी ने कहा कि अदालत ने रिमांड देने से साफ इनकार कर दिया है और शिवम मिश्रा को निर्धारित बॉन्ड पर रिहा किया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने दबाव में आकर गलत तरीके से गिरफ्तारी की थी। फिलहाल मामले की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई अदालत की प्रक्रिया के अनुसार होगी।

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BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH