लखनऊ। कानपुर के बिकरू कांड के आरोपी अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे की जमानत अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने एक जुलाई को इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। ख़ुशी ने कोर्ट में खुद को निर्दोष बताते हुए अपनी खराब सेहत का हवाला दिया था लेकिन अदालत ने इसे नहीं माना।
कोर्ट ने कहा है कि ख़ुशी अपने बचाव में कोई ठोस दलील पेश नहीं कर सकी हैं इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। साथ ही कोर्ट ने कहा कि आठ पुलिसकर्मियों की हत्या एक जघन्य अपराध था। कोर्ट ने कहा कि बिकरू कांड की घटना समाज की अंतरात्मा को झकझोर देने वाली है। खुशी को जमानत देना कानून में विश्वास रखने वालों को हिलाकर रख देने जैसा कदम होगा।
बता दें कि कानपुर के बिकरू गांव में पिछले साल 2 जुलाई को गैंगस्टर विकास दुबे ने अपने साथियों के साथ मिलकर आठ पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। इसमें विकास दुबे के साथ ख़ुशी दुबे का पति अमर दुबे भी शामिल था। दोनों की शादी को कुछ ही दिन हुए थे। पुलिस ने घटना के चंद दिनों के अंदर ही अमर दुबे को एनकाउंटर में ढेर कर दिया था।