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मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की संपत्ति होगी कुर्क, कोर्ट ने दिया आदेश

लखनऊ। लखनऊ की एक कोर्ट ने जेल में बंद मुख्तार अंसारी बेटे अब्बास अंसारी की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया है। मामला शस्त्र लाइसेंस से जुड़ा हुआ है। विशेष अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ए के श्रीवास्तव की अदालत ने अभियोजन पक्ष की याचिका पर यह आदेश पारित किया, विशेष एमपी/एमएलए अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को निर्धारित की है।

अदालत ने इससे पहले 14 जुलाई को अब्बास अंसारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। उसके बाद 11 अगस्त को उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। अभियोजन पक्ष ने अदालत से कुर्की का आदेश जारी करने का आग्रह करते हुए कहा कि विवेचना अधिकारी के काफी प्रयास के बावजूद अभियुक्त का कुछ पता नहीं लग सका है, लिहाजा अदालत को उनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी करना चाहिए।

मऊ सदर सीट से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ दर्ज मामले में आरोप है कि उन्होंने लखनऊ से बंदूक का लाइसेंस हासिल किया था और बाद में उसे दिल्ली स्थानांतरित करा लिया था, जहां उन्होंने खुद को मशहूर निशानेबाज बताते हुए बदले हुए पते पर अनेक हथियार खरीदे थे।

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BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH