नई दिल्ली। टाटा संस के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्त्री के सड़क दुर्घटना में मारे जाने के कुछ दिनों बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार पिछली सीटों पर भी सीटबेल्ट अलार्म लगाने और वाहन निर्माताओं के लिए रियर सीटबेल्ट अलार्म अनिवार्य करने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि साइरस मिस्त्री की कार दुर्घटना में मौत के कारण हमने फैसला लिया है कि वाहनों में भी पीछे की सीटों के लिए सीट बेल्ट बीप सिस्टम होगा।” इतना ही नहीं गडकरी ने कहा कि कार के पीछे बैठने और सीट बेल्ट नहीं पहनने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए जल्द नियम और सख्त किए जाएंगे।
नितिन गडकरी ने यह बात महाराष्ट्र के पालघर जिले में टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री के सड़क दुर्घटना में मारे जाने के दो दिन बात कही। साइरस की कार सूर्य नदी पर बने पुल पर डिवाइडर से टकरा गई थी। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक साइरस मिस्त्री ने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी।
बता दें कि पिछले सीटों पर बैठे यात्रियों पर सीट बेल्ट न लगाने पर केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर) के नियम 138 (3) के तहत 1000 रूपए का जुर्माना लगता है, लेकिन ज्यादातर लोग इस अनिवार्य नियम को अनदेखा कर देते हैं। हालांकि ट्रैफिक पुलिस भी सीट बेल्ट नहीं लगाने पर पीछे की सीटों पर बैठे यात्रियों पर शायद ही कभी जुर्माना लगाती हैं।सड़क मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 में सीट बेल्ट न लगाने से घायलों की संख्या 39,102 और मारे जाने वालों की संख्या 15,146 थी।